यस बैंक घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने शासन से 16 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट, 165 करोड़ रुपये हुआ है फर्जीवाड़ा
बिलासपुर। यस बैंक के एक फर्जी खाते से लगभग 165 करोड़ रुपये के लेनदेन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के जांच संबंधी शपथ पत्र पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। मुख्य सचिव के शपथ पत्र में बताया गया कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिसे न्यायालय में अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु सुनवाई के दौरान न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने अपनी याचिका में बताया है कि यस बैंक (Yes Bank) में फर्जी खाते से एक कर्मचारी के नाम पर करोड़ों रुपये का लेनदेन हो रहा था। लिखित जानकारी देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद शासन वर्षों से जांच करने की बजाय पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही खत्म करने की कोशिश में है। खाते से करोड़ों रुपये का लेनदेन विदेश से हुआ है। लाखों रुपये नकद एक बार में जमा किए गए हैं और निकल गए हैं। इस मामले के दोनों आरोपी हितेश चौबे और अनिमेष सिंह फरार हैं। खाते से खरीदी गई बड़ी गाड़ियों और अन्य सामग्रियों की अब तक जब्ती नहीं की गई है।