कालोनीवालों के खिलाफ रेरा सख्त : बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत पर कालोनीवालों से 4.32 करोड़ शुल्क वसूलने का आदेश
रायपुर। रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने कालोनी के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस शुल्क न देने वाले रहवासियों के खिलाफ कठिन कदम उठाया है, बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने वालों के साथ कड़ा रवैया अपनाया है। सोसाइटी को भी आदेश दिया गया है कि वह बिल्डर को 29 लाख रुपये का भुगतान करेगी। सूचना के अनुसार, यह मामला लाभांडी में प्रमोटर एसपी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘रहेजा रेसीडेंसी’ का है।
रेरा से 2018 में पंजीकृत कंपनी के खिलाफ कालोनी के रहवासियों ने सुविधाएं न देने की शिकायत की थी। इसके बाद प्रमोटर ने भी रेरा में कालोनी के रहवासियों और सोसाइटी के खिलाफ शिकायत की कि उन्होंने कालोनी का निर्माण और विकास सम्पूर्ण रूप से कर लिया है। अब मेंटेनेंस कालोनी निवासियों से बिना शुल्क दिए ही करना चाहिए, लेकिन रहवासियों द्वारा शुल्क न दिया जाता है, और न ही सोसाइटी को कालोनी की प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाती है, जिसके कारण प्रमोटर को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।