कब्जाधारियों के खिलाफ High Court सख्त, 3 महीने के भीतर खाली करने का आदेश

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित तहसील पसान के पोड़ी उपरोड़ा अनुभाग में एक शासकीय भूमि के मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने शासकीय भूमि के अवैध बिक्री और कब्जे के खिलाफ धारा 248 भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है और शासकीय भूमि पर कब्जे को हटाने के लिए तीन महीने की अवधि तय की है।

मामले की जांच के बाद, हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की दलील को सुनकर यह निर्णय दिया है कि शासकीय भूमि की अवैध खरीदी और बिक्री के मामले में कार्रवाई करने के लिए तीन महीने के भीतर सख्त कदम उठाए जाएंगे। यहां तक कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में प्रमुख रूप से शासकीय भूमि की अवैध खरीदी और कब्जे के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसका समर्थन अधिवक्ता द्वारा किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शासकीय भूमि पर बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाने के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है।

रीसेंट पोस्ट्स