यात्री सुरक्षा के लिए, पायलट्स और क्रू मेम्बर्स के द्वारा परफ्यूम लगाने पर लग सकती है रोक
न्यूज रूम: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इसे लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। डीजीसीए ने पहले ही माउथवॉश जैसे एल्कोहोल युक्त पीने के प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनका उपयोग पॉजिटिव ब्रीथ टेस्ट के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। प्रस्ताव में कहा गया है, “कोई भी चालक या क्रू सदस्य किसी भी दवा या फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा, और ना ही माउथवॉश, टूथ जेल, या परफ्यूम जैसे किसी प्रोडक्ट का उपयोग करेगा, जिसमें अल्कोहोल होता है। इस प्रकार का उपयोग करने पर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पॉजिटिव प्रकट हो सकता है। यदि कोई क्रू मेम्बर इस प्रकार की कोई दवा ले रहा है, तो उसे फ्लाइट के लिए आने से पहले कंपनी के डॉक्टर से सलाह लेनी होगी।”
यह अभी तक साफ नहीं है कि जिन परफ्यूम में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल होता है, क्या उन्हें भी क्रू मेंबर की ओर से कपड़ों पर लगाने से ब्रीथ टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है या नहीं? ये नियम फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स और केबिन क्रू मेंबर्स पर लागू होते हैं जो भारत से शेड्यूल्ड/चार्टर/नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके मुताबिक, इन सभी लोगों के लिए डिपार्चर एयरपोर्ट पर प्री-फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी है।
फ्लाइट के क्रू मेंमर की बॉडी में शराब का छोटा अंश भी पॉजिटिव रिजल्ट माना जाता है। इसके चलते तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। नियमों में आगे कहा गया कि सभी ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रीथ-एनालाइजर टेस्ट कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाए। इसकी रिकॉर्डिंग 6 महीने तक सुरक्षित भी रखनी होती है। डीजीसीए ने विमान उड़ाने और मादक पेय के सेवन के बीच 12 घंटे का अंतर भी तय किया हुआ है। इन नियमों का बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।