लाइसेंस समाप्त होनेे के बाद भी संचालित हो रहा हाईटेक अस्पताल, नोटिस जारी

भिलाई। दुर्ग जिले में संचालित हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। जिला नोडल अधिकारी छग नर्सिंग होम एक्ट शाखा दुर्ग डॉ अनिल शुक्ला ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ 7 अक्टूबर को हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जुनवानी रोड स्मृति नगर भिलाई जांच पर गए थे। वहां उन्होंने पाया कि हॉस्पिटल के पास नगरीय निकाय द्वारा जारी किया गया गुमास्ता लाइसेंस की डेट खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था। इस पर उन्होंने हॉस्पिटल को बंद करने का निर्देश दिया।
8 अक्टूबर को फिर से नर्सिंग होम की टीम जब मित्तल हॉस्पिटल गई, तो वो खुला हुआ पाया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर को मित्तल हॉस्पिटल प्रबंधन को नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया। नोटिस में हॉस्पिटल प्रबंधन को 3 दिन यानी 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर वो सही जवाब नहीं दे सका, तो 13 अक्टूबर को कार्रवाई के लिए कलेक्टर दुर्ग अध्यक्ष नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग को अनुशंसा की जाएगी। नोटिस में साफ लिखा गया है कि गुमास्ता लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी मित्तल हॉस्पिटल 26 अगस्त 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक अवैध रूप से संचालित रहा। उनके द्वारा ऐसा करके नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया गया है, इसलिए नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।
डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने हॉस्पिटल प्रबंधन से दस्तावेज की मांग की थी, लेकिन वो नहीं दे सके। दस्तावेज की जगह उनके द्वारा उन्हें गोलमोल जवाब दिया जा रहा था। इसके चलते हॉस्पिटल प्रबंधन को मौखिक रूप से अस्पताल बंद करने को कहा गया था, लेकिन वो संचालित रहा।