सीज होगा, प्रत्याशी या उनके एजेंट के वाहन से मिला ये सामान: पूरी गाइडलाइन

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही, आदर्श आचार संहिता का पालन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की शुरुआत की है और राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनसे संबंधित राशियों के लेनदेन पर नजर रखी है।

गाइडलाइनों के अनुसार, प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधियों के वाहनों में 50,000 रुपए से अधिक पाए जाने पर चेकिंग के दौरान सीज की जाएगी। अवैध रूप से साड़ी, रसोई सामग्री और अन्य चीजों के बड़े पैमाने पर खरीद पर भी कार्रवाई की जाएगी।

जाँच के दौरान, प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के वाहनों में 10,000 रुपए से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री, पोस्टर, दवाएँ, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार प्राप्त होने पर भी जब्त की जाएगी।

राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग या पार्टी के कार्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपए तक रख सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पार्टी के कोषाध्यक्ष के द्वारा प्रमाणपत्र जमा करना होगा। चेकिंग के दौरान प्रमाणपत्र के बिना किसी राशि की भी सीज की जा सकती है। चुनाव के दौरान बैंकों से होने वाले संदेहास्पद लेन-देन की निगरानी की जा रही है, और बैंकों से संदेहास्पद लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं|

ये सब भी है गाइडलाइन में :-

यदि किसी बैंक खाते में संदेहास्पद लेन-देन होता है, तो उसकी जानकारी को निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय के साथ साझा करनी होगी।

यदि किसी बैंक खाते में दो महीनों के भीतर 1 लाख रुपए से अधिक असामान्य लेन-देन होता है, तो इसे संदेहास्पद माना जाएगा।

प्रत्याशी, उनकी पत्नी या रिश्तेदार द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन होने पर, उन्हें शपथपत्र जमा करना होगा।

किसी खाते से जिले या विधानसभा क्षेत्र के कई व्यक्तियों के खातों में अद्वितीय रूप से आरटीजीएस के माध्यम से राशि भेजी जाती है, और ऐसा पहले नहीं हुआ हो, तो इसे भी संदेहास्पद माना जाएगा

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