CGPSC अनियमितता मामले में हाईकोर्ट को, CGPSC ने क्या जवाब दिया

शेयर करें

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (सीपीएससी) की भर्ती में 2021-22 कालावधि के लिए अनियमितताओं के मामले में और जाली नियुक्तियों को रद्द करने की मांग के मामले में पूर्व गृहमंत्री और विधायक ननक राम कंवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में सीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और यह भी दावा किया गया है कि 15 चयनित उम्मीदवारों की सूची को भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है।

पिछले सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने मामले का जवाब देने के लिए अधिक समय की मांग की थी। उसके बाद, उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर तक की अनुमति दी थी। सोमवार की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने कहा कि सीजी पब्लिक सर्विस कमीशन (सीपीएससी) की भर्ती की जांच आरंभ की गई है। अब तक, 15 चयनित उम्मीदवारों में से केवल 5 उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हुई है। उच्च न्यायालय ने इसका दर्शान किया कि जबकि इन नियुक्तियों को रोका नहीं जा रहा है, मामले के परिणामस्वरूप इन नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, शेष उम्मीदवारों को उनके पदों पर जाने से रोक लग दी गई है। सरकार ने सुनवाई के दौरान यह भी उल्लिखित किया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।

You cannot copy content of this page