हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला: बेटे के जगह पर पोती को भी मिल सकती है नौकरी

बिलासपुर| एसईसीआर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) ने चम्पा बाइपास रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जनकराम और मालिक राम के नाम पर दर्ज 0.105 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की थी। रेलवे के मानदंडों के अनुसार, ज़मीन अधिग्रहण के बदले एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए थी। जनकराम ने अपने बेटे, ओमप्रकाश राठौर, को नौकरी के लिए नामित किया, लेकिन मेडिकल परीक्षण के दौरान ओमप्रकाश को अनुपयुक्त घोषित किया गया। इसके बाद, ओमप्रकाश की बेटी और जनकराम की पोती, हिना, नौकरी के लिए आवेदन किया। 2021 के 11 अगस्त को, रेलवे ने आवेदन नियमों का हवाला देते हुए उसका आवेदन खारिज कर दिया। इसके पश्चात, इस मामले को जबलपुर के केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकृति में पेश किया गया।

उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 सितंबर 2011 को जारी की गई अधिसूचना का उद्देश्य था कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के सदस्यों को आजीविका के लिए नौकरी दी जाए। इस अधिसूचना के अनुसार, बेटे, बेटी, पति, और पत्नी को नामांकित किया जा सकता है। लेकिन उन मामलों के लिए जहां इन चारों में से कोई भी नौकरी के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां पोता-पोती को नौकरी प्रदान करने का विचार किया जा सकता है। इस मूल्यांकन के आधार पर, उच्च न्यायालय ने रेलवे की अपील को खारिज किया और बेटे की जगह पर पोती को नौकरी का हकदार बताया है।