भारत निर्वाचन आयोग: 7 नंवबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन पर रोक
रायपुर| छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में, विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर भारत निर्वाचन आयोग ने कठिन कदम उठाया है। इस अवसर पर, आयोग ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण को निषेधित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले एग्जिट पोल को प्रतिबंधित किया है। इस अवधि में, किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने और उनके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के तहत, पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन के मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के बाद के 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के साथ चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है।