छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : रायपुर के आरटीओ के पूरे स्टाफ बदलने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के आरटीओ को कड़ी फटकार लगाते हुए दफ्तर के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें दस्तावेजों के साथ बताया गया है कि रायपुर के सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जस्टिस एन के व्यास की पीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई जिसमें रायपुर के आरटीओ कीर्तिमान सिंह ठाकुर जवाब देने के लिए उपस्थित थे। अदालत ने कई कर्मचारियों के बहुत सालों से पदस्थ होने पर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि यहां के पूरे स्टाफ को बदलें।

आरटीओ को अगली सुनवाई में शपथ पत्र में जवाब प्रस्तुत करने कहा है कि दफ्तर की व्यवस्था को उसने किस तरह से ठीक करने की योजना बनाई। इसी मामले में खमतराई थाना प्रभारी के देर से उपस्थित होने पर उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम में रहने का निर्देश दिया गया। 4 जनवरी को प्रकरण की अगली सुनवाई होगी।

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