भिलाई के इस हत्याकांड केस में आया फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला…
भिलाई। शहर को दहला देने वाले श्रृंखला हत्याकांड पर बुधवार को फैसला आ गया। बालक न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में 20 साल व धारा 201 में एक साल की सजा सुनाई है। वहीं धारा 302 में दो हजार का अर्थदंड व अर्थदंड नहीं पटा पाने की स्थिति में चार महीने सजा बढ़ाने तथा धारा 201 में एक हजार का अर्थदंड, अर्थदंड़ नहीं पटाने की स्थिति में एक महीने सजा बढ़ाने का आदेश दिया है।
बता दें कि 13 जून 2019 में घर से ट्यूशन जा रही मैत्री कुंज रिसाली निवासी 17 साल की श्रृंखला को नाबालिग बालक ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। बुरी तरह से घायल श्रृंखला को आरोपी ने सड़क से घसीटते हुए ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। घायल श्रृंखला को रायपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, पर जांच में यह पाया गया कि घटना के दिन आरोपी नाबालिग था। उसके 18 साल होने में कुछ दिन शेष था। लिहाजा आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था।
इस मामले में मृतका की मां ने लगातार न्यायालय में न्याय के लिए संघर्ष किया। चार साल तक फास्ट ट्रेक कोर्ट में चले केस के बाद बुधवार को बालक न्यायालय दुर्ग के अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने आरोपी को धारा 302, 201 तथा पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।