दुर्ग में खूनी को आजीवन कारावास की सजा, 2 रेपिस्ट को भी जेल
दुर्ग। जिला दुर्ग में अलग-अलग तीन आरोपियों को सजा मिली है। जिसमें हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और रेप के 2 आरोपी को 1-1 की सजा सुनाई है। थाना पुलगांव के सत्र प्रकरण क्रंमाक 202/2021 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी मोहित ठाकुर को दिनांक 13.06.2021 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायालय दुर्ग ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पेश किया गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर पेश किया गया था। प्रकरण में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही एवं जिला अभियोजन पक्ष की पैरावी से आरोपी को माननीय भानू प्रताप सिंह त्यागी न्यायालय/ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2024 को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध कर अजीवन सश्रम कारवास एवं 1000/-रू. का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
थाना नेवई के अपराध क्रंमाक 170/2015 धारा 354, 354घ, 294, 506 भाग 1, 323 भादवि 8 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सोनू राव उर्फ मधाव को दिनांक 17.12.2015 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायालय दुर्ग ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पेश किया गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर पेश किया गया था। प्रकरण में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही एवं जिला अभियोजन पक्ष की पैरावी से आरोपी को माननीय श्रीमति सरितादास न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दुर्ग के न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2024 को धारा 354 भादवि में दोषसिद्ध कर 03 वर्ष सश्रम कारवास एवं 1000/-रू., धारा 354घ भादवि में दोषसिद्ध कर 01 वर्ष सश्रम कारवास एवं 500/-रू., धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध कर 06 माह साधारण कारवास एवं 500/-रू., धारा 8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध कर 03 वर्ष सश्रम कारवास एवं 1000/-रू. का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
थाना सुपेला के अपराध क्रंमाक 572/2022 धारा 366 भादवि एवं पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रोहित सैनी उर्फ चीकु को दिनांक 19.06.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायालय दुर्ग ज्युडिशियल रिमाण्ड पर पेश किया गया था। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर पेश किया गया था। प्रकरण में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही एवं जिला अभियोजन पक्ष की पैरावी से आरोपी को माननीय श्रीमति संगीता नवीन तिवारी न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दुर्ग के न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2024 को धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध कर 01 वर्ष सश्रम कारवास एवं 500/-रू. का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।