पार्टनरशीप डीड का उल्लंघन करके बेच दी जमीन : धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जाने कौन है तीनो भागीदार

दुर्ग (चिन्तक)। पार्टनरशीप डीड मेें शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर दुर्ग थाना पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के उप पंजीयक देवराज साव सहित भागीदारों गुरूनानक नगर वार्ड 24 निवासी अटल गोदवानी पिता स्व. सिरूमल गोदवानी व सिंधी कालोनी निवासी विकास माखीजा पिता गगनदास माखीजा एवं रवि कवलतानी पिता प्रभुदास केवलतानी केविरूद्ध धोखाधड़़ी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

उक्त मामले में पीडि़त पोलसायपारा निवासी ओम प्रकाश कोटवानी पिता राधा किशन कोटवानी के अनुसार जमीन के कारोबार के लिए पांच लोगो ओंम प्रकाश कोटवानी अटल गोदवानी, विकास माखीजा रवि केवलतानी व प्राणुतोष दुबे ने मिलकर पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसमें शर्ते नियतकर उसे पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत कराया था।

पांचो भागीदार नियम व शर्तो की कंडिका 16 में किसी भी प्रकार का वाद निर्मित होने पर या प्रोदभूत होने पर या किसी वाद या विवाद की स्थिति पूर्व या पश्चात से निर्मित होने पर प्रथमत: वाद का निराकरण होगा। भागीदार आपस में आरबीटे्रटर की नियुक्ति आपसी सहमति से ही करेंगे। अर्थात जमीन के विक्रय और रजिस्ट्री का काम सभी भागीदारों की सहमति से होगा।
भागीदारों  ने षडय़ंत्र  करके किया विक्रय
पार्टनरशीप डीड की शर्तों के अनुसार ही जमीन की बिक्री व रजिस्ट्री का काम होना था। लेकन भागीदारो अटल गोदवानी विकास माखीजा रवि केवलतानी ने षडय़ंत्र पूर्वक तरीके से रजिस्ट्री कार्यालय के उपपंजीयक देवराज साव के साथ आपसी सांठगांंठ करके 28 दिसंबर 2022 को एक जमीन का न केवल विक्रय कर दिया बल्कि रजिस्ट्री भी करा दी। यह खुले रूप से अन्य भागीदार सदस्यो के साथ धोखाधड़ी थी।
एस.पी. के निर्देश को दुर्ग थाना पुलिस ने किया दरकिनार
इस प्रकरण से पीडि़त ओम प्रकाश कोटवानी को जैसे ही पता चला कि भागीदार पार्टनरशीप डीड का उल्लंघन करके जमीन की बिक्री करने जा रहे हैं तब उन्होने पांचो भागीदारों के बीच इस विषय को रखते हुए इसे नियम व शर्तो के विपरीत कदम बताया।

लेकिन भागीदारो ने इसे नजर अंदाज कर दिया वाद का निराकरण नही होने पर ओम प्रकाश कोटवानी ने विधिनुसार पंजीयक कार्यालय जाकर जमीन की बिक्री से पहले 29 अप्रेल 2022 को शासकीय नियमानुसार 250 रू. (दो सौ पचास रूपए) की रसीद कटाकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन पंजीयन कार्यालय से न्याय नही मिलने पर तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर लिखित शिकायत की। इस शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक ने दुर्ग थाना पुलिस को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।लेकिन दुर्ग थाना पुलिस ने एस.पी. के आदेश को दर किनार कर इस मामले को लटकाए रखा कोई कार्यवाही नही की।

न्यायालय की शरण में जाने के बाद हुई कार्यवाही

आपसी सहमति से निपटारा नही होने तथा पंजीयन कार्यालय व पुलिस विभाग से शिकायत के बाद भी न्याय नही मिलने से पीडि़त भागीदार ओम प्रकाश कोटवानी ने न्यायालय की शरण ली। उन्होने अधिवक्ता उज्जवल पचकोड़े के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अंकिता गुप्ता के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रकरण दायर किया। माननीय न्यायाधीश ने न्याय दृष्टांत का अवलोकन करने के बाद 5 फरवरी 2024 को उप पंजीयक देवराज साव व भागीदारों अटल गोदवानी, विकास माखीजा व रवि केवलतानी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया। फैसले के दूसरे दिन दुर्ग थाना पुलिस ने उक्त चार लोगों के विरूद्ध धारा 420 व 34 भारतीय दंंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

जाने कौन है तीनो भागीदार

न्यायालय के आदेश के बाद दुर्ग थाना पुलिस ने रजिस्ट्री कार्यालय के उप पंजीयक देवराज साव के साथ तीन भागीदारों अटल गोदवानी विकास माखीजा व रवि केवलतानी के विरूध धोखाधड़ी की धारा 420 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है जिसमें गुरूनानक नगर वार्ड 24 निवासी अटल गोदवानी क्रेशर खनन का काम करते है। उनकी पालीटेकनीक कालेज के सामने टीवीएस शोरूम की दूकान है वहीं सिंधी कालोनी निवासी विकास माखीजा चिखली के पास रियल बेकरी चलाते है जबकि एक अन्य सिंधी कालोनी निवासी रवि केवलतानी चेम्बर आफ कामर्स के यूथविंग के दुर्ग शहर अध्यक्ष है।