फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाओं के नेटवर्क परीक्षण के लिए मिलेंगे 180 दिन: ट्राई
नई दिल्ली। फिक्स्ड लाइन सेवा शुरू करने की योजना बना रही दूरसंचार कंपनियों को छह महीने से अधिक नेटवर्क परीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें उपयोगकर्ताओं से परीक्षण अवधि के दौरान कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सरकार को दी अपनी सिफारिश में यह बात कही। कुछ सेवा प्रदाताओं की तरफ से रिलायंस जियो द्वारा परीक्षण के दौरान मोबाइल सेवाओं के लिए ग्राहकों को पंजीकृत करने को लेकर चिंता जताए जाने तथा दूरसंचार विभाग से इस पर संदर्भ-संदेश आने के पश्चात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपनी सिफारिश दी। ट्राई ने सुझाव दिया है कि उपयोगकर्ताओं को लेकर परीक्षण के लिए 90 दिन की सीमा होनी चाहिए। हालांकि अगर दूरसंचार प्रदाता वाजिब कारणों से नेटवर्क परीक्षण करने में विफल रहता है, वह दूरसंचार विभाग के समक्ष अपनी बातें रखकर परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय मांग सकता है। ट्राई ने यह भी कहा है कि अगर वायरलइन टेलीफोन नेटवर्क कर्मचारियों और कारोबारी भागीदार को केवल परीक्षण मकसद से दिया जाता है तो फिर कोई समयसीमा नहीं होगी।