महिला को डार्लिंग कहने से पहले, एक बार जरूर सोच लें खानी पड़ सकती है जेल की हवा..

कोलकाता। किसी भी महिला को डार्लिंग कहने से पहले एक बार जरूर सोंच लें, क्योंकि अब किसी महिला को ऐसा कहने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है| दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी माना जाएगा| इतना ही नहीं उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है|

हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ की जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि आरोपी भले ही शराब के नशे में हो या किसी भी स्थिति में हो, अगर उसने किसी अनजान महिला को डार्लिंग कहा तो उसे यौन उत्पीड़न का गुनहगार माना जाएगा|

बताया जा रहा है कि एक शख्स ने महिला पुलिस अधिकारी को शराब के नशे में डार्लिंग कहा था| इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई| इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने अपीलकर्ता आरोपी जनक राम की सजा को बरकरार रखी है| उसने नशे की हालत में महिला पुलिस अधिकारी से कहा था कि “क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या?”

धारा 354ए (एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) का उल्लेख करते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा कि आरोपी की महिला पुलिस अधिकारी पर की गई टिप्पणी यौन टिप्पणियों के दायरे में आती है| यह प्रावधान दोषी को सजा का हकदार बनाता है| उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी अनजान महिला को, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल ही क्यों ना हो किसी व्यक्ति की ओर से डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता है|

रीसेंट पोस्ट्स