बिना आरक्षण दुकानें आवंटित करने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और स्मार्ट सिटी कंपनी से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खण्डपीठ ने राज्य शासन और बिलासपुर स्मार्ट सिटी कंपनी से एक जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है। जिसमें बिलासपुर सिटी कोतवाली थाना परिसर में मल्टीलेवल कार पार्किंग के भूतल पर दुकान निर्माण और बिना आरक्षण नियमों के दुकानों के आवंटन को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट आज महाधिवक्ता की उस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ कि स्मार्ट सिटी एक एसपीवी कंपनी है, इसलिए आरक्षण नियम उस पर लागू नहीं होता। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव का तर्क था कि स्मार्ट सिटी का स्वामित्व राज्य सरकार और नगर निगम का है, इसलिए वह सरकारी कंपनी है और उस पर निगम के आरक्षण नियम पूरी तरह लागू होते हैं। इस मामले में दुकानों का निर्माण बिना नक्शा पास किये और भूखण्ड का स्वामित्व न होने को भी चुनौती दी गई है।