अरपा संरक्षण और संवर्धन पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन व निगम को लगाई फटकार

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन व निगम प्रशासन को कार्ययोजना पेश नहीं करने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई कार्ययोजना बनाई गई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि विस्तारित योजना के साथ किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें।

बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अरपा नदी के संरक्षण व संवर्धन के लिए हाईकोर्ट अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेण्ड्रा के रहने वाले राम निवास तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है।

इसमें अरपा नदी में पानी बारहमासी रहे नगर निगम को कार्ययोजना पेश करनी थी साथ ही संजाने व संवारने के अलावा पानी छोड़े ने की भी मांग है। लेकिन कोर्ट में राज्य शासन व नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई भी कार्ययोजना नहीं पेश की गई। जिससे कोर्ट ने नाराजगी जताई।

इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में ही बिलासपुर व गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर को तलब कर अरपा नदी के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए जाने वाले कार्य को लेकर जानकारी मांगी थी लेकिन इस बार भी कोई जानकारी नहीं पेश की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन व निगम प्रशासन दोनों पर नाराजगी दिखाई साथ ही सख्ती करते हुए कोर्ट ने पूछा भी कि कोई योजना नहीं है क्या लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इस पर कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी जानकारी व रिपोर्ट मांगी है।

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