भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया के एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध, देखें कब तक रहेगा आदेश..
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है । आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है ।
EXIT POLL BANED : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 सुबह 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम 6 बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल से संबंधित प्रिन्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर प्रतिबंधित किया गया है । निर्वाचन आयोग ने सूचना में स्पष्ट करते हुए कहा है कि लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रिन्ट मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित जुड़े खबरों पर प्रतिबंधित किया गया है।