नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर नया नियम, आज से बदल जाएगा अकाउंट में लॉगइन का तरीका

शेयर करें

न्यूज़रूम| आज यानी 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष ((FY2024-’25) की शुरुआत हो रही है। यही वजह है कि आज से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम और टैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो जाएंगे। पैसों से जुड़े कई बदलाव आज से शुरू हो रहे हैं और National Pension Scheme (NPS) में भी आज से एक बड़ा नियम आ गया है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक वॉलन्टरी है और यह यह एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। इससे पहले यह स्कीम सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी। लेकिन अब स्वेच्छा से कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है।

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नई सिक्यॉरिटी लेयर लॉन्च की है। आज यानी 1 अप्रैल 2024 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। पासवर्ड-बेस्ड यूजर्स जो CRA सिस्टम में लॉगइन करेंगे उन्हें अब टू-फैक्टर आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के तौर पर अतिरिक्त सिक्यॉरिटी मिलेगी।

PFRDA ने एक नोटिफिकेशन में बताया, ‘CRA सिस्टम को एक्ससे करने के लिए सिक्यॉरिटी स्टैंडर्ड और सब्सक्राइबर व स्टेकहोल्डर के इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला किया गया है कि CRA सिस्टम में आधार-बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन क जरिए अतिरिक्त सिक्यॉरिटी फीचर दिए जाएं। आधार-बेस्ड लॉगइन ऑथेंटिकेशन को मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड-बेस्ड लॉगइन प्रोसेस के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा ताकि CRA सिस्टम के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपलब्ध हो सके।’

आधार-बेस्ड लॉगइन ऑथेंटिकेशन को पहले मौजूद यूजर आईडी और पासवर्ड बेस्ड लॉगइन प्रोसेस के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। जानें यह कैसे करेगा काम…

स्टेप 1- सबसे पहले NPS की वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं।

स्टेप 2- इसके बाद ‘Login with PRAIN/IPIN’ ऑप्शन पर जाएं और PRAIN/IPIN टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब एक नई विंडो ओपन होगी। यहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करें।

स्टेप 4- इसके बाद Captcha कोड एंटर करें और अब आपसे आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए कहा जाएगा।

स्टेप 5- फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मैसेज भेजा जाएगा।

स्टेप 6- इसके बाद इस ओटीपी को एंटर करें और फिर आप अपना NPS अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे।

You cannot copy content of this page