जग्गी हत्याकांड के 5 आरोपियों को मिली राहत, सरेंडर के लिए तीन हफ्ते का दिया अतिरिक्त समय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है| इस मामले के 27 दोषी आज रायपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याहया ढेबर समेत 5 को राहत देते हुए सरेंडर के लिए तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है| जानकारी के मुताबिक एसवीएन भाटी की बेंच ने यह आदेश पारित किया है।

बता दें कि लोवर कोर्ट ने इस मामले के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी| जिसके बाद इन सभी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी| 4 अप्रैल को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे| ये सभी अब तक जमानत पर बाहर थे।

4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो विक्रम शर्मा उर्फ बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे| 29 आरोपितों पर केस चला। इस मामले के मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को छोड़कर शेष 27 आरोपितों को उम्रकैद की सजा हुई थी। उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह भी शामिल हैं।