फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई: हाईकोर्ट के आदेश पर भिलाई निगम का पार्षद नीतेश यादव बर्खास्त

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भिलाई। नगर पालिक निगम के वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नीतेश यादव को हाईकोर्ट के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया है। नीतेश यादव पर आरोप है कि उसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। इस मामले में वार्ड के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव उर्फ सन्नी यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस संबंध हाईकोर्ट आदेश जारी कर संभागायुक्त को मामले के निराकरण के निर्देश दिए हैं।

दरअसल इस मामले में वार्ड 24 के छाया पार्षद भाजपा के सिद्धार्थ यादव ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि नीतेश यादव ने चुनाव के समय जाति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उसकी जगह शपथ पत्र दिया था। चुंकि वार्ड 24 की सीट आरक्षित थी इसलिए हाईकोर्ट द्वारा पार्षद नीतेश यादव को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर संभागायुक्त ने पार्षद नीतेश यादव को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया।

जारी आदेश में लिखा गया है कि वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नितीश कुमार यादव आरक्षित प्रवर्ग का नहीं पाया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 (1) के तहत उन्हें पार्षद पद से हटाया जाता है। इस मामले में पार्षद नीतेश यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान उनसे शपथ पत्र मांगा गया था जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट से जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम अपील करेंगे। नीतेश यादव ने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं इस फैसले पर छाया पाषर्द सिद्धार्थ यादव ने संभागायुक्त का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षद की कूटनीति का पर्दाफाश हुआ है।

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