पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि आज, जल्दी करें नहीं तो देना पड़ सकता है ₹10,000 का जुर्माना!

Pan-Aadhaar Link Deadline: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज रात 12 बजे तक आपने यह काम पूरा नहीं किया, तो आपका टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जाएगा। वर्तमान में, 1000 रुपये की फीस देकर पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है। पहले यह सेवा मुफ्त में उपलब्ध थी। जानकारी के अनुसार, आज के बाद आधार से पैन लिंक कराने पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मई 2024 निर्धारित की थी। लेकिन अब भी करोड़ों ऐसे पैन कार्ड हैं जिन्हें लिंक नहीं किया गया है। ऐसे पैन कार्डों को रद्द किया जा सकता है और यदि वे लिंक नहीं किए गए, तो टीडीएस काटा जाना निश्चित है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज ही अपने पैन को आधार से लिंक कराएं। आज रात 12 बजे तक आयकर विभाग ने लोगों को छूट दी है ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

गर आप 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा, अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं, तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए:

  • अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं।
  • “UIDPAN” टाइप करें।
  • UIDPAN के बाद स्पेस देकर अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।

इसके बाद आपको रिप्लाई में पैन-आधार लिंक कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा।

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