NEET-UG Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नहीं होगा री-एग्जाम, कहा- ‘पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं’

NEET-UG Paper Leak: राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET)-UG 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद कल (24 जुलाई) से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोर्ट ने कहा, “रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शा सके कि परीक्षा के परिणाम दूषित थे या संचालन में कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ था।”

कोर्ट ने कहा, “फिलहाल, हम दागी छात्रों को बेदागी छात्रों से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई छात्र इस घोटाले में शामिल पाया जाता है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना दोबारा परीक्षा का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए।”

कोर्ट ने कहा, “हमें लगता है कि नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जो परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। यह वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।”

कोर्ट ने कहा, “राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 1,563 उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की थी और उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस अंक छोड़ने का विकल्प दिया गया था। हमारे सामने मुख्य मुद्दा परीक्षा की पवित्रता और क्या दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है, यह है। हम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी छात्र को इस निर्णय में दिए गए उत्तरों के संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वह हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है।”

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने बीच में बोलने पर वकील नेदुम्पारा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, “मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप गैलरी से बात नहीं करेंगे। मैं कोर्ट का प्रभारी हूं। सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें हटाओ।” इस पर नेदुम्पारा ने कहा कि मैं जा रहा हूं। इस पर CJI ने कहा, “आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आपका यहां कोई काम नहीं है। मैंने पिछले 24 वर्षों से न्यायपालिका देखी है।”

मामले में अब तक क्या हुआ?

8 जुलाई को पहली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है ये जानना जरूरी है। 18 जुलाई को मामले पर करीब 4 घंटे सुनवाई चली। कोर्ट ने NTA को 20 जुलाई तक शहर और परीक्षा केंद्र के हिसाब से परिणाम जारी करने को कहा था। 22 जुलाई को एक विवादित प्रश्न को लेकर IIT दिल्ली से विशेषज्ञों की समिति गठित करने को कहा।

NEET-UG को लेकर क्या है पूरा विवाद?

NEET-UG परीक्षा 5 मई को हुई थी। उस दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। परीक्षा वाले दिन पटना से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए थे। जब परिणाम जारी हुआ तो उसमें रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR-1) हासिल की थी। सभी के 720 में से 720 अंक आए थे। इसके बाद पूरे देश में परीक्षा के निष्प्क्षता को लेकर हंगामा हो गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं दायर की गई थीं।

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