स्पेशल ट्रेन के नाम पर नहीं वसूला जाएगा एक्सट्रा किराया, DRM ने हाईकोर्ट को दिया शपथ पत्र, पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर, लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल के नाम पर एक्सट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। रेलवे बिलासपुर डिवीजन डीआरएम ने हाईकोर्ट में एफिडेविड प्रस्तुत किया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अब रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर एक्सट्रा चार्ज नहीं वसूलेगा।

बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रेनों के नियमित परिचालन के लिए जनहित याचिका में सुनवाई चल रही है। इसी पर पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नार्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका हे।

इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर, मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर जीरो लगाकर स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने डीआरएम को शपथ पत्र पेश कर स्पष्ट जवाब मांगा था।

इसी पर रेलवे डीआरएम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि इस साल का टाइम टेबल ना छाप पाने के कारण पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन अभी भी स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। इन्हें 1 जनवरी 2025 से सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाई जाएगी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह र्त किदया गया कि टाइम टेबल छपने से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों के रूप में अभी भी चलाई जा सकती है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीआरएम को शपथ पत्र को अंकित किया है। साथ ही व्यवस्था दी है कि अब रेलवे 1 जनवरी से पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों को नियमित ट्रेन के रूप में चलने के लिए बाध्य है। इस आदेश के साथ ही इन ट्रेनों का किराया अब स्पेशल सरचार्ज के रूप में नहीं बढ़ाया जाएगा।

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