गैंगस्टर अमन साहू की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, विधानसभा चुनाव लड़ने मांगी थी अनुमति

बिलासपुर। झारखंड का गैंगस्टर अमन साहू ने छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई होगी।

गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मांगी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने छूट देने की मांग अमन ने अपनी याचिका में की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अमन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि झारखंड के बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अमन व उसके गुर्गे की नजर अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगी है। गुरुवार को अमन के चुनाव लड़ने की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है।

गैंगस्टर अमन साहू फिलहाली रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। रंगदारी वसूलने और कारोबारी पर फायरिंग कराने का आरोप है। इसके लिए उसने गुर्गे भी भेजा था। इसके अलावा अन्य मामलों में भी रायपुर पुलिस अमन से पूछताछ कर रही है। 25 को पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है। इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पीआरए ग्रुप के आफिस के बाहर फायरिंग करवाने का आरोप अमन पर है। इसी मामले में पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रायपुर पुलिस ने गैंगस्टर अमन को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। बता दें कि पीआरए ग्रुप ने झारखंड में 800 करोड़ का सड़क निर्माण का ठेका लिया है। इसी के लिए अमन के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। ना देने पर फायरिंग किया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, कहा-नौकरी के नाम पर रुपये देने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई