लूट के आरोपी की अस्पताल में मौत, पुलिस व जेल प्रशासन पर लगा मारपीट का आरोप…. सीएसपी ने जारी किया बयान… जानिए क्या कहा?

भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र में हुए लूट के मामले में जेल में बंद आरोपी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। स्मृति नगर चौकी थाना सुपेला में दर्ज  धारा 115(2),309(4),3(5) बीएनएस (लूट) के प्रकरण में फरीदनगर डेरा निवासी आरोपी पिंटू नेताम को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। उसे अन्य दो आरोपियों के साथ जेल भेज दिया गया। 21 जून को मेकाहरा में उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद पुलिस व जेल प्रशासन पर बंदी से मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बयान जारी कर इसे अफवाह बताया है।

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि लूट के मामले में पिंटू नेताम को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था आरोपी पिंटू नेताम  18 अक्टूबर 24  से केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध था। अरोपी पिंटू नेताम को पूर्व से मिर्गी के झटके आने की शिकायत भी थी। केंद्रीय जेल में निरुद्ध रहने के दौरान गिरफ्तारी के लगभग  28  दिन बाद 15 नवंबर 24 को अचानक उसका ब्लड प्रेशर लो होने से इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग एडमिट किया गया था। सामान्य होने के बाद उसे 17 नवंबर 24 को वापस केंद्रीय जेल दुर्ग वापस भेज दिया गया।

 

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 18 नवंबर को 24 को उसका ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत के बाद जेल प्रशासन द्वारा उपचार हेतु मेकहारा अस्पताल रायपुर एडमिट कराया गया था। जहां डॉक्टरों द्वारा ब्रेन स्ट्रोक के कारण उसका ब्लड प्रेशर लो होना एवम ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की बात बताई गई और उसे आईसीयू में रखा गया। उपचार के दौरान 21 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई है। सीएसपी तिवारी ने बताया कि पुलिस कार्यवाही या जेल में अभिरक्षा के दौरान उसके साथ किसी भी प्रकार का मारपीट या उत्पीड़न जैसी कोई घटना नहीं हुई है। कतिपय तत्वों द्वारा मृतक पिंटू नेताम के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का भ्रामक खबर जान बूझकर फैलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था की स्तिथि ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूर्णतया भ्रामक बेबुनियाद और निराधार है। विचाराधीन बंदी की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच विधिअनुरूप की जाएगी।

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