रायपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है, लेकिन जहां एससी- एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।