हाईकोर्ट की अवमानना करने पर जनपद पंचायत सीईओ को नोटिस जारी, पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोर्ट के फैसले के अवमानना का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने एसडीएम के द्वारा बर्खास्त किए गए सरपंच पर रोक लगाई थी और सरपंच को पुनः पद पर बने रहने का आदेश दिया था। इस मामले में जनपद पंचायत  सीईओ को कोर्ट के आदेश का पालन करने कहा था लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसे में जनपद पंचायत सीईओ को अवमानना नोटिस जारी किया गया।

बता दें, ग्राम पंचायत कुंरा की निर्वाचित सरपंच संतोषी बघेल ने बेमेतरा एसडीएम के फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले के सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता सरपंच को दोबारा चार्ज देने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी जब चार्ज नहीं मिला तब याचिकाकर्ता ने जनपद पंचायत के सीईओ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इस पर सीईओ ने अपने वकील के माध्यम से जवाब पेश किया कि उसने पंचायत सचिव को इस संबंध में निर्देशित कर दिया है। इधर याचिकाकर्ता सरपंच को कार्यकारी सरपंच ने सीईओ से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होने की बात बताई।

इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई की थी। इस पर कोर्ट ने एसडीएम के फैसले पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता सरपंच को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया था। एसडीएम के फैसले को चुनौती देते हुए सरपंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एसडीएम के फैसले को एकपक्षीय बताया साथ ही राजनीतिक दुर्भावनावश बताया। इस मामले में कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी।