बसपा के दावे से बढ़ेंगे राजनीतिक एवं कानूनी विवाद

नई दिल्ली । बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के 6 विधायकों द्वारा कांग्रेस पार्टी में विलय करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है इस याचिका में कहा गया है कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है प्रदेश इकाई को यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रीय इकाई से अनुमति के बिना किसी अन्य पार्टी में विलय कर दे।
बसपा की ओर से जो दावा किया गया है वह दल बदल कानून के नियमों के विपरीत है। दो तिहाई विधायक टूटकर यदि किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है।
1 साल बाद बसपा इस मामले को लेकर सामने आई है पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में इसी तरीके से दलबदल हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट मैं बसपा की इस दलील से नए राजनीतिक समीकरण बनने और नए मुद्दे पर दल बदल कानून पर चुनौती पहली बार दी गई है। राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बसपा का विलय हुआ था या बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसको लेकर नया कानूनी विवाद बनाया गया है, जिस पर सभी की निगाहें हैं।

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