छत्तीसगढ़ में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, आसपास के इलाकों में लगी मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक

बैकुंठपुर । छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, इस दस्तक के बाद कलेक्टर ने मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है और इसके रोकथाम के लिए पूरा प्रशासन एक्टिव मोड़ में आ गया है.शासकीय हेचरी सेंटर बैकुंठपुर में एविएन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं.

कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला स्तरीय कॉम्बेक्ट टीम को प्रभावित क्षेत्र में रवाना किया है. फिलहाल हेचरी और आसपास के इलाके में मुर्गी व अंडों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
1 अप्रैल को हेचरी के 20 कर्मचारियों के नेजल स्वाब के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स रायपुर भेजे गए हैं. साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में घर-घर जाकर सर्वे किया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.बर्ड फ्लू से निपटने के लिए ओसिल्टामिविर जैसी आवश्यक. दवाओं और जांच सामग्री की मांग उच्च स्तर पर भेजी गई है।

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हुई है जिसके बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेन्स जोन घोषित कर दिया है।

कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी ने बताया कि तीन महीने तक या आगामी आदेश तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इन्फेक्टेड जोन (एक किलोमीटर) पूर्व दिशा में बैकुण्ठपुर से जनकपुर, पश्चिम दिशा में बैकुण्ठपुर से धौराटिकरा, उत्तर दिशा में बैकुण्ठपुर से खुटहनपारा और दक्षिण दिशा में बैकुण्ठपुर से एमएलए नगर तक है वहीं सर्विलेन्स जोन (1 से 10 किलोमीटर) इन्फेक्टेड जोन की सीमा से महोरा पुल से शंकरपुर, छरछा बस्ती और बडग़ांव तक होगी।इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा, सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री और सह उत्पादों (मुर्गा, अंडा आदि) के बाजार और दुकाने बंद कर दी गई हैं।

डोर-टू-डोर डिलीवरी भी रोक दी गई है। सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री उत्पादों के बाजार, दुकानों और डोर-टू-डोर डिलीवरी को भी बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में 2,487 व्यस्क पेरेंट्स स्टॉक मुर्गे/ मुर्गियां, 2,448 पाले गए बटेर पक्षियों, 9,998 नग कुक्कुट चूजों, 19095 कुक्कुट अंडे, 200 बटेर अंडे और 7500 किलो कुक्कुट आहार को विनष्टीकरण किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी नियमित रुप से ओसेल्टामिवीर टेबलेट वितरण किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के दौरान खरीदी-बिक्री पर बैन लगा दिया है।

आम नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति में कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 07836-232469 है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए लगातार मुनादी कराई जा रही है। साथ ही जिला सूरजपुर, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर जांच की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जिन निजी दुकानदारों से मुर्गी, चूजे विनिष्टकरन किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा।

 

 

 

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