अधिवक्ता संघ का ऐलान, मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी के लिए नहीं करेंगे पैरवी

दुर्ग। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी की पैरवी दुर्ग का कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। दुर्गा अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में शपथ ली है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम कन्या भोज के लिए निकली थी। इसी दौरान उसके चाचा ने भी कन्या भोज के बहाने मासूम को अपने घर बुलाया और घर की छत पर बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। मासूम से हैवानियत करते हुए उसकी हत्या कर दी।

सबूत मिटाने के लिए हैवानियत के साथ बच्ची के प्राइवेट पार्ट को एसिड डाल कर जला दिया। फिर शक दूसरे के ऊपर डालने के लिए अपने पड़ोसी के घर के सामने खड़ी कार की खुली डिक्की में शव को छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि हुई। परिजनों के अनुसार आरोपी ने क्रूरता इस कदर की थी की बच्ची का आगे और पीछे का प्राइवेट पार्ट फट गया था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 64(2 एफ), 65(2), 66, 238 बीएनएस, पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर 22 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

वही दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता संघ ने आरोपी के केस की पैरवी करने से इनकार करते हुए आरोपी का पक्ष अदालत में नहीं रखने की शपथ ली है। दुर्ग अधिवक्ता संघ ने एक मत होकर आरोपी को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं देने का निर्णय लिया है।