पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका खारिज

रायपुर। बहुचर्चित आबकारी घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एसीबी/ईवोडब्ल्यू की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में लखमा की संलिप्तता पाई गई है और यह अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

लखमा इस समय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक रिमांड पर रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्हें 15 जनवरी 2025 को ईडी ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर ईडी ने लखमा को इस घोटाले का एक अहम किरदार बताया है। ईडी का आरोप है कि कवासी लखमा के कार्यकाल में आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ जिसमें करोड़ों रुपये के लेनदेन हुए। इस घोटाले में कई अफ सर और कारोबारी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं।