कॉलेज के शैक्षणिक परिसर का हो रहा कमर्शियल उपयोग, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर माँगा जवाब

बिलासपुर। सीएमडी कालेज के सामने रहने वाले अब्दुल जुनैद ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीएमडी कालेज प्रबंधन द्वारा कालेज के मैदान का व्यवसायिक उपयोग करने की शिकायत की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि शैक्षणिक परिसर को कालेज प्रबंधन ने व्यवसायिक अड्डा बना दिया है। ऐसा कोई दिन और महीना नहीं जब यहां कार्यक्रम नहीं होते। कानफोड़ू आवाज के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीएमडी कालेज प्रबंधन के अलावा कलेक्टर व एसपी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका निवास घर सीएमडी कॉलेज के सामने ही स्थित है। जहां पर उनका पूरा परिवार निवास करता है। निवास के ठीक सामने सीएमडी कॉलेज का मैदान स्थित है। जिस मैदान पर कॉलेज के खेल व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त 12 महीने सीएमडी कॉलेज शिक्षण एवं प्रशासी समिति के द्वारा व्यवसायिक आयोजन करवाए जाते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी वग़ैरह भी शामिल है। आयोजन के दौरान बड़े-बड़े लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है। तेज आवाज में बजाया जाता है। मना करने पर एवं शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और ना ही लाउडस्पीकर की आवाज कम की जाती है। आसपास के लोगों को एवं आने जाने वालों को भी अत्यधिक परेशानी होती है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2019 में पिता गंभीर रूप से बीमार थे। तब उन्हें डॉक्टरों ने शांत वातावरण में आराम करने की सलाह दी थी। पिता के स्वास्थ्य और चिकित्सकों के सलाह की जानकारी देने के बाद भी इस तरह की गतिविधियों को कालेज प्रबंधन ने बंद नहीं किया। कानफोड़ू आवाजा के कारण पिता के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और
मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट के निर्देशों के परिपालन के संबंध में बिलासपुर कलेक्टर व एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने शैक्षणिक परिसर का व्यवसायिक उपयोग को लेकर सीएमडी कालेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।