जमीन रजिस्ट्री में 10 क्रांतिकारी बदलाव, मंत्री चौधरी ने कहा डिजिटल सुधार पर करें फोकस


रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में 10 क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय बैठक के दौरान इसकी जानकारी साझा की। मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अफसरों को डिजिटल सुधार पर फोकस करने कहा। मंत्री ओपी चौधरी ने अफसरों को बताया कि अर्जेंट केस जैसे कि पारिवारिक दान, हक त्याग में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाएं। बैठक में महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेंद्र मीणा, विभाग के अधिकारी एवं सभी जिले के जिला पंजीयक और उप जिला पंजीयक उपस्थित थे।
बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मंत्री चौधरी ने पिछले एक वर्ष में हुए सुधारों, पंजीयन दस्तावेजों की स्थिति, राजस्व प्राप्ति, स्थापना, सतर्कता प्रकोष्ठ की गतिविधियों, न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति, मुदांक एवं आरआरसी प्रकरणों, ऑडिट रिपोट्र्स तथा डाटा डिजिटाईजेशन की जिलेवार प्रगति पर चर्चा की। मंत्री ओपी चौधरी ने फील्ड स्तर पर विभागीय सेवाओं के संचालन में आ रही समस्याओं को भी सुना और तकनीकी सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता के लिए शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करें और पंजीयन कार्यालयों में फ्लैक्स व बैनर लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पक्षकार इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
2,979 करोड़ रुपए का मिला राजस्व
पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.86 प्रतिशत की वृद्धि है। विभिन्न जिलों में दस्तावेजों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति के आधार पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शीर्ष पर रहे। इस तरह प्रदेश के राजस्व संग्रहण में पंजीयन विभाग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री श्री चौधरी ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और कार्यों को संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से करने की प्रेरणा दी।