चॉकलेट देकर रेप करने वाले आरोपी को आजीवन सजा, हाईकोर्ट का फैसला


बिलासपुर। कोरबा में 7 साल की बच्ची से रेप मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीडऩ के लिए पीडि़ता का बयान अहम है। जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए उसके मरते दम तक जेल में रहने की सजा को बरकरार रखा है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है। दरअसल, कोरबा में सात साल की बच्ची की मां ने 16 मार्च 2022 को सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी मासूम बेटी को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया। जिसके बाद मौका पाकर उसने बच्ची के साथ रेप किया।
मामला कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस दौरान उसने बच्ची को डराया-धमकाया और इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह अपने घर पहुंची मासूम ने अपनी मां को आपबीती बताई। मामला सामने आने पर वो बच्ची को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रितेश उर्फ पप्पू मामा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही उसे मरते तक कैद की सजा सुनाई।