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बीई डिग्रीधारकों के लिए हाईकोर्ट का राहत भरा फैसला, नौकरी से बाहर करने वाले नियम को किया निरस्त

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर पदों पर नियुक्ति के लिए जारी नियमों को लेकर एक अहम मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने उस नियम को निरस्त कर दिया है, जिसमें बी.ई. डिग्रीधारकों को भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए स्पष्ट किया कि यह नियम समान अवसर और योग्यता के खिलाफ है।

केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना गलत: हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट की द्वैतीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु शामिल थे, ने याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता धगेन्द्र कुमार साहू ने अधिवक्ता प्रतिभा साहू के माध्यम से यह मामला दायर किया था।

याचिका में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को चुनौती दी गई थी, जिनमें केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र माना गया और बी.ई. डिग्रीधारकों को बाहर कर दिया गया

तकनीकी रूप से अधिक योग्य बीई धारकों को वंचित करना अनुचित: कोर्ट

कोर्ट ने माना कि बी.ई. डिग्रीधारक तकनीकी रूप से अधिक सक्षम होते हैं और उन्हें केवल डिप्लोमा की शर्त के आधार पर बाहर करना तर्कसंगत नहीं है। यह सरकार का पक्षपातपूर्ण निर्णय था, जिसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करार देते हुए कोर्ट ने रद्द कर दिया।

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