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सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों के लिए फेम-2 प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ाई

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नई ‎‎दिल्ली । सरकार ने सभी मंजूरी प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल के लिए फेम-2 योजना के तहत लाभ पाने के लिए प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। भारी उद्योग विभाग ने एक लिखित संदेश में कहा कि उसने फेम इंडिया योजना चरण-2 के तहत सभी अनुमोदित वाहन मॉडल (ई -2 डब्ल्यू, ई-3 डब्ल्यू, ई-4 डब्ल्यू) के लिए फेम-2 प्रमाणपत्रों की वैधता तीन महीने बढ़ा दी है। तीन महीने का यह विस्तार एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया सहित इन सभी वाहन मॉडल को 31 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले पुन: वैध कराये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के ‎लिए पिछले साल मार्च में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अभिग्रहण एवं विनिर्माण (फेम) योजना के दूसरे चरण में तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसके तहत 15 लाख रुपये तक के एक्स-फैक्टरी वाले 35 हजार इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर प्रत्येक पर डेढ लाख रुपए, इसके साथ ही 15 लाख रुपए तक के 20,000 मजबूत हाइब्रिड चार पहिया वाहनों पर 13,000 रुपए तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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