पुलिस की सक्रियता व संवेदनशीलता से नाबालिग बच्चे के दोषी गिरफ्तार
बिलासपुर । नाबालिग की मां के द्वारा थाना सरकंडा उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसका नाबालिग पुत्र उम्र 9 वर्ष विगत आठ 10 दिनों से घर से बिना बताए रोज घूमने चला जाता था और शाम को 06-07 बजे वापस आता था जो दिनांक 23 सितंबर 2020 को शाम करीब 6:00 बजे जब प्रार्थीया का नाबालिक लड़का घर वापस आया तो प्रार्थिया ने पूछा कि तुम रोज शाम को कहां और किसके साथ घूमने जाते हो जब नाबालिक लड़का कुछ नहीं बोला तो प्रार्थिया ने डांट फटकार लगाई तब नाबालिग ने अपनी माँ को बताया कि गांव के मुकेश रात्रे ,रोहित बंजारे एवं नाबालिग बालकों के द्वारा मछली मारने तथा बादाम खिलाने के बहाने मोपका कॉलोनी तथा मरघट वाले बाउंड्री के पीछे ले जाते हैं और सभी मिलकर जबरदस्ती नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हैं मना करने एवं घर पर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हैं प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 377, 506 ,34 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी मुकेश रात्रे पिता छोटेलाल उम्र 26 साल निवासी चिल्हाटी पास रोहित कुमार पिता भीमसेन उम्र 19 साल निवासी चिल्हाटी टंकी के पास सरकंडा एवं दो विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना को जुर्म करना स्वीकार किये आरोपी एवं विधि से संघर्ष बालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है ।