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ज़ेस्ट फार्मा की “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” के संदिग्ध बैच के उपयोग पर लगाईं रोक, स्टॉक को वापस करने के निर्देश

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रायपुर । छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” (Oflaxacin Ornidazole Tab) के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है।

कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे।