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बैनर लगाया तो कार्रवाई तय, रायपुर की ये सड़कें नो-फ्लैक्स जोन, सरकारी विज्ञापनों को छूट

no flex banner zone

रायपुर| राजधानी रायपुर को व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण बनाए रखने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के आधा दर्जन प्रमुख मार्गों को नो-फ्लैक्स जोन घोषित कर दिया गया है। इन सड़कों पर अब किसी भी तरह के निजी बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल शासकीय योजनाओं और सरकारी सूचनाओं के प्रचार की ही अनुमति दी गई है।

नगर निगम रायपुर के अनुसार यह निर्णय मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में लिया गया है। फैसले के बाद नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ते ने इन मार्गों पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को आगाह भी कर दिया है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। नगर निगम का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य शहर में अवैध विज्ञापनों पर रोक, यातायात व्यवस्था में सुधार और शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है।

नगर निगम के अनुसार, जिन मार्गों पर फ्लैक्स और पोस्टर लगाने पर रोक लगाई गई है, उनमें जीई रोड पर टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना चौक तक, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक का मुख्य मार्ग, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल तक, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होकर रायपुरा चौक तक, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होते हुए बिजली ऑफिस चौक तक और महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक का मुख्य मार्ग शामिल हैं।

रोजाना होगी निगरानी, इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी

महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और निगम आयुक्त विश्वदीप ने जोन आयुक्तों और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन मार्गों पर प्रतिदिन निगरानी अभियान चलाया जाए। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।