पालतु पशु दुकान एवं डाॅगब्रीडिंग सेंटर का छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर में राज्य में संचालित सभी पालतु पशु दुकान एवं डाॅग ब्रीडिंग सेंटर का पंजीयन कराना अनिवार्य है।
इसी तारतम्य में कल छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधिकारियों ने रायपुर शहर के विभिन्न पालतु पशु दूकानों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान पाया गया कि एक्वेरियम हाऊस और यश फिश एक्वेरियम द्वारा आज तक पंजीयन नहीं कराया गया। इन दुकानों को पंजीयन कराने के निर्देंश दिए गए। इसी तरह आल हैप्पी पाॅस, विस्काॅच पेट स्टोर, द अमेजिंग पेट शाॅप दुकान में अग्निशमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देंश दिए गए। बोर्ड के अधिकारियों ने सभी पालतु पशु दुकान एवं डाॅग ब्रीडिंग सेंटर के पदाधिकारियों के संचालकों से कहा कि वे पंजीयन अनिवार्य रूप से करायें। इसी तरह अभिलेख संधारित कर वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक कार्यालय छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में जमा करायें। उन्होंने बताया कि पंजीयन नहीं कराये जाने की स्थिति में दुकान को सीलबंद किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड के संयुक्त संचालक डाॅ.एम.पी. पासी एवं डाॅ.अनिता और डाॅ.इला प्रमुख रूप से उपस्थित थे।