सिलेंडर लेने से पहले OTP जरूरी: जिले में लागू हुआ नया नियम, बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी

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LPG Cylider New Rules : छत्तीसगढ़ सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी बीच महासमुंद जिले में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, उपभोक्ताओं को घरेलू LPG सिलेंडर लेते समय गैस एजेंसी पर मोबाइल पर आए OTP (वन टाइम पासवर्ड) बताना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना OTP दिए अब कोई भी घरेलू सिलेंडर नहीं मिलेगा।

जिले में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ गई है। पहले कई जगहें 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करती थीं, लेकिन अब नियमों में सख्ती के कारण 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग दोगुनी हो गई है। इस वजह से गैस एजेंसियों पर रोजाना लंबी लाइनें लग रही हैं। वर्तमान में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी कुल मांग का केवल 40 प्रतिशत ही कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है।

राजधानी रायपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव, खाद्य विभाग की संचालक डॉ. फरीहा आलम सिद्दीकी और कृषि विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में LPG, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।

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