114 युवाओं के लिए खुशखबरी: FCI भर्ती परीक्षा पर कोर्ट का आदेश—दोषी और निष्पक्ष उम्मीदवारों को हटाकर परिणाम जारी करें

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने एफसीआई के वर्ष 2017 में निकाली गई वॉचमैन भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश को असंवैधानिक और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच ने एफसीआई को निर्देश दिया है, दागी और साफ-सुथरे उम्मीदवारों को अलग-अलग करे और अगले 3 महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों का परिणाम जारी करे। कोर्ट ने कहा, अगर भर्ती में गड़बड़ी करने वालों की पहचान की जा सकती है, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना गलत और अवैध है। हाई कोर्ट के फैसले से 114 युवाओं को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

एफसीआई ने वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ रीजन के लिए वॉचमैन के 114 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 24 सितंबर 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, अगस्त 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। 160 उम्मीदवार इसमें सफल घोषित किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में 47 उम्मीदवारों के हस्ताक्षरों में अंतर पाया गया। गड़बड़ी की जांच के नाम पर प्रक्रिया 5 साल तक रुकी रही। 12 जनवरी 2023 को एफसीआई ने नोटिस जारी कर पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया। एफआईसी के निर्णय को चुनौती देते हुए मनीष कुमार यादव, खेम प्रसाद, लक्ष्मीकांत दुबे, नीलेश सिंह समेत अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, जब गड़बड़ी करने वाले उम्मीदवारों की पहचान संभव है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उन ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका था, कितने उम्मीदवार फर्जी और किनके हस्ताक्षर सही थे।

टाइमलाइन वॉचमैन भर्ती प्रक्रिया

अगस्त 2017: 114 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन

24 सितंबर 2017: लिखित परीक्षा आयोजित की गई

जून 2018: 457 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट

18-19 अगस्त 2018: रायपुर में फिजिकल टेस्ट लिया गया

17 सितंबर 2018: 160 उम्मीदवार पीईटी में सफल रहे

47 उम्मीदवारों के हस्ताक्षरों में विसंगति पाई गई

2018 से 2022: हस्ताक्षरों के सत्यापन फोरेंसिक में लंबित रहा

12 जनवरी 2023: एफसीआई ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया

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