महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50% छूट आज से लागू
रायपुर। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना और गजट नोटिफिकेशन के साथ ही बुधवार 6 मई से छत्तीसगढ़ में यह कानून लागू हो गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पंजीयन में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जारी अधिसूचना में इसे प्रभावशील कर दिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत महिलाओं के नाम पर होने वाली भूमि या संपत्ति की रजिस्ट्री पर 50% की छूट मिलेगी। यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से सरकारी खजाने को तकरीबन 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन इसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है. जानकारों का मानना है कि यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने में प्रभावी साबित हो सकती है।
महानिरीक्षक पंजीयन विभाग के मुताबिक, महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर कुल टैक्स करीब 10 प्रतिशत से घटकर 7.48 प्रतिशत रह जाएगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार में नई रफ्तार आने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट ने पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया है, जबकि महिलाओं के नाम पर 5.48 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी यथावत रहेगी। इस बदलाव के बाद पुरुषों के लिए जहां 6.6 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लागू रहेगी, वहीं महिलाओं के लिए यह 5.48 प्रतिशत ही होगी।
पढ़िए क्या है अधिसूचना
जारी अधिसूचना में लिखा है,रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छूट तथा निर्वधन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-संशोधन
राज्य सरकार एतद्दवारा अनन्यतः महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में इस तरह कमी करती है . रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 2 के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 5 से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है।
- छत्तीसगढ राज्य के सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को ₹ 25 लाख तक की संपत्ति क्रय करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट इन शर्तों के तहत मिलेगी
- यह छूट छत्तीसगढ़ राज्य में ₹ 25 लाख की सीमा तक अचल संपत्ति क्रय किये जाने पर, मात्र एक बार प्रदान की जायेगी, यदि क्रय की गई संपत्ति का मूल्य ₹ 25 लाख में अधिक है तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।
- इस आदेश के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी प्रमाणपत्र (मूल निवासी होने का प्रमाण) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- इस छूट का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, अतः क्रेता द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- शुल्क से रियायत प्राप्त करने के लिये, सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।