उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: बीमा के बाद ही दें वाहन की डिलीवरी, लापरवाही पर एजेंसी पर 15 लाख का जुर्माना

jurmana

बिलासपुर। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोपहिया वाहन एजेंसी संचालक को सेवा में भारी कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का दोषी पाया है। एजेंसी से बिना बीमा कराए दोपहिया वाहन का डिलीवरी देना एजेंसी संचालक को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने मृतक वाहन स्वामी की पत्नी को 15 लाख रुपए का बीमा लाभ, ब्याज और मानसिक क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश एजेंसी संचालक को दिया है। सुनवाई आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ में हुई।

लोरमी निवासी मुकेश यादव ने 28 अक्टूबर 2019 को बिलासपुर स्थित गैलेक्सी मोटर्स से बाइक खरीदी थी। वाहन खरीदते समय इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से विक्रेता को कर दिया था। बाइक की डिलीवरी के अगले ही दिन 29 अक्टूबर 2019 को मुकेश यादव अपनी बहन के घर से लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी राजेश्वरी यादव ने बीमा कंपनी से 15 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर का दावा किया, तो पता चला, वाहन का बीमा दुर्घटना के दिन प्रभावी ही नहीं था। विक्रेता गैलेक्सी मोटर्स ने वाहन की डिलीवरी 28 अक्टूबर को दे दी थी, लेकिन बीमा प्रीमियम कंपनी को देरी से भेजने के कारण पॉलिसी 4 नवंबर 2019 को जारी हुई।

विक्रेता ने तर्क दिया था, दीपावली के त्यौहार के कारण देरी हुई और उन्होंने ग्राहक को बिना बीमा वाहन न चलाने को कहा था, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। उपभोक्ता आयोग ने फैसले में कहा है, प्रावधान के अनुसार शोरूम से वाहन की डिलीवरी तभी दी जानी चाहिए जब उसका बीमा हो चुका हो। आयोग ने माना, बीमा प्रीमियम राशि प्राप्त करने के बाद भी बिना बीमा के वाहन की डिलीवरी देना विक्रेता की ओर से सेवा में भारी कमी है। चूंकि दुर्घटना के दिन पॉलिसी वैध नहीं थी, इसलिए बीमा कंपनी को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

उपभोक्ता आयोग ने गैलेक्सी मोटर्स को निर्देशित किया है, मृतक की पत्नी को बीमा राशि के बराबर 15 लाख रुपए देना होगा। इस पर फरवरी 2023 से 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा। मानसिक कष्ट के एवज में 10 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अलग से भुगतान करना होगा।

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