PNB फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन: निष्क्रिय खातों में 1 रुपया डालकर करते थे ट्रांजैक्शन, 30.67 लाख के फर्जीवाड़े में तीन और आरोपी गिरफ्तार

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नारायणपुर। नारायणपुर पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर में हुए बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए तीन और आरोपियों को पकड़ा है।यह मामला बैंक खातों में फर्जी केवाईसी, निष्क्रिय खातों को फिर सक्रिय कर अवैध निकासी व फर्जी लेन-देन के माध्यम से 30,67,500 की धोखाधड़ी से संबंधित है। थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक 21/2026 धारा 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही है।

दरअसल, 5 फरवरी 2026 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर के शाखा प्रमुख मनीष कुमार सोनी ने लिखित शिकायत व बैंक की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हुई। शिकायत में बताया गया कि बैंक की आंतरिक जांच व विशेष ऑडिट के दौरान यह सामने आया कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी गोपाल सिंह समुंद ने रिकवरी एजेंट व बीसी सेंटर संचालकों तिलकराम मंडावी व रामकरण साहू के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बैंक खातों में फर्जीवाड़ा किया।

जांच में पाया गया कि कई वर्षों से निष्क्रिय (डॉरमेंट) पड़े खातों को पहले एक-एक रुपये जमा कर सक्रिय किया गया, फिर बाद में खाताधारकों की जानकारी के बिना आधार लिंकिंग, फर्जी केवाईसी व अन्य दस्तावेजों में कूटरचना कर खातों से राशि निकाली गई। ऑडिट में यह भी सामने आया कि 17 अगस्त 2024 से लगातार इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से 18 खातों से लगभग 8,92,000 की फर्जी निकासी की गई।

जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि फर्जी व्यक्तियों को विभिन्न बी.सी. सेंटरों में ले जाकर खातों से धनराशि निकाली गई। जांच के अनुसार तिलकराम मंडावी के बीसी सेंटर से 6,27,700 तथा रामकरण साहू के बीसी सेंटर से 15,47,800 की निकासी की गई। इसके अतिरिक्त धनराशि को स्वयं एवं परिचितों के खातों में स्थानांतरित किए जाने के तथ्य भी सामने आए हैं।

अब तक की जांच में बैंक दस्तावेज, खातों से संबंधित अभिलेख, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए जा चुके हैं तथा संबंधित व्यक्तियों के कथन दर्ज किए गए हैं। प्रकरण में पूर्व में आरोपी तिलकराम मंडावी एवं गोपाल सिंह समुंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जाँच के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर पुलिस द्वारा 23 जून 2026 को आरोपी अशोक जैन पिता सुभाष जैन 30 वर्ष निवासी बंगलापारा नारायणपुर, सुनैना समुंद पिता लोकेश्वर 24 वर्ष निवासी नयापारा नारायणपुर तथा रामकरण साहू पिता जुगधर साहू 33 वर्ष निवासी सिंगोड़ीतराई वार्ड क्रमांक-5 नारायणपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान प्रकरण से संबंधित बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपियों को 23 जून को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नारायणपुर पुलिस द्वारा मामले में शेष साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के कथन एवं वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रकरण में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आर्थिक अपराधों के विरुद्ध नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।