पुलिस का अलर्ट: नाबालिग को वाहन देने वाले पालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सजा और जुर्माना दोनों

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धमतरी। पुलिस अधीक्षक धमतरी, भावना पांडेय के निर्देश पर धमतरी पुलिस यातायात द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान वाहन चलाते पाए गए नाबालिगों के अभिभावकों को यातायात कार्यालय बुलाकर उन्हें समझाइश दी जा रही है तथा उनका नाम-पता नोट किया जा रहा है।

अभिभावकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा रहा है कि पहली बार समझाइश के बाद यदि वही नाबालिग दोबारा वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

धमतरी पुलिस ने अभिभावकों को बताया कि नाबालिग को मोटर वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 A के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 25 हजार रूपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। संबंधित नाबालिग के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी निर्धारित अवधि तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

धमतरी पुलिस ट्रैफिक डीएसपी मोनिका मरावी एवं ट्रैफिक प्रभारी उनि.खेमराज साहू की टीम विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर प्राचार्यों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, नाबालिग अवस्था में वाहन नहीं चलाने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रही है। धमतरी पुलिस यातायात द्वारा 01 जनवरी 2026 से 28 जुलाई 2026 तक चलाए गए सतत जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग 36 स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 10,301 छात्र-छात्राओं से सीधेतौर पर रु-ब-रू हुई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, यातायात नियमों के पालन तथा सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया।

धमतरी पुलिस ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है, अपने बच्चों को तब तक किसी भी प्रकार का मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें, जब तक वे विधिवत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते। पुलिस का यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिम्मेदार यातायात व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर जारी रहेगा।

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