सावधान! ई-चालान बकाया रहा तो वाहन होगा जब्त, लोक अदालत से पहले करें भुगतान

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रायपुर : ई-चालान का जुर्माना लंबे समय से जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर अब यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। लोक अदालत के बाद भी बकाया चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों की गाड़ियां घर से जब्त की जा सकती हैं। इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को एक अंतिम अवसर दिया है। 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जिन वाहनों का ई-चालान हुआ है और जिनका भुगतान अब तक लंबित है, वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने मामले का निराकरण करा सकते हैं।

इसके लिए वाहन मालिकों को 8 सितंबर तक संबंधित यातायात पुलिस थाने में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले वाहन चालक लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालान का निपटारा कर सकेंगे।

डीसीपी ट्रैफिक अर्चना झा ने बताया कि लोक अदालत में कई मामलों में वाहन मालिकों को राहत भी मिल सकती है। परिस्थितियों के अनुसार जुर्माने की राशि कम होने की संभावना रहती है। इसलिए जिन लोगों के ई-चालान लंबित हैं, वे समय रहते उनका निराकरण करा लें।

पुलिस का कहना है कि लोक अदालत के बाद भी यदि वाहन मालिकों ने जुर्माना जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। इसमें वाहन जब्ती के साथ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई भी शामिल होगी।

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