छत्तीसगढ़ में फटाके फोड़ने के लिए मात्र 2 घण्टे की इजाजत, राज्य सरकार आज लेगी फैसला
नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने त्योहारी सीजन, प्रदूषण और COVID19 केसेस की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई है। NGT ने देशभर के ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों (AQI 200 से ज्यादा) में पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई है। NGT ने अपने फैसले में बताया कि यह रोक आज रात से लागू हो जाएगी। NGT के अनुसार, जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है, वहां पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी Moderate या Below होगी, वहां पर Green Crackers बेचे जा सकेंगे और उन्हें जलाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित रहेगा। यह पटाखे त्योहारों दिवाली, छठ, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर जलाए जा सकेंगे। एनजीटी के फैसले के अनुसार देश के उन सभी शहरों में पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरा प्रतिबंध रहेगा, जहां हवा की क्वालिटी खराब है। जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता अच्छी हैं, उन शहरों में भी दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। छत्तीसगढ़ में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं होगा, लेकिन यहां सिर्फ दो घंटे ही पटाखे छोड़ने की छूट होगी। एनजीटी ने सभी र्ाज्यों को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के मद्देनजर प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी करेंगेष। इस बाबत जल्द ही सर्कुलर जारी किया जायेगा।