बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय में तहसीलदार के पद पर पदस्थ माया अंचल लहरे को निलंबित करने के राज्य शासन के आदेश पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव ने 16 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के आरोप में तहसीलदार को निलंबित किया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य शासन समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।